उत्तरप्रदेश

ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे की अवधि पूरी, आज रिपोर्ट सौंपने का आदेश

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(शशि कोन्हेर) : ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के ल‍िए जिजा जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दी गई अवधि आज समाप्त हो जाएगी। उन्होंने चार अगस्त से चल रहे सर्व को पूरा करके दो सितंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। वहीं, एएसआई का सर्वे लगातार 29वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा।

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एएसआई ने की जांच
इतने दिनों में एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत के शीर्ष, शीर्ष के नीचे मौजूद शिखर, मीनारे, चारों तरफ की दीवारों के साथ ही व्यास जी का कमरा व अन्य तहखानों की जांच की।

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से सील वजूखाने का क्षेत्र को छोड़कर अन्य खुले हिस्सों में भी जांच किया। इस दौरान मशीनों का भी प्रयोग किया गया। बनारस, दिल्ली, कानपुर, पटना, आगरा, लखनऊ से आए एएसआइ विशेषज्ञों ने बड़ी बारीकी से साक्ष्यों का संकलन किया।

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मंद‍िर पक्ष ने जांच की मांग का प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल किया था
मंदिर पक्ष ने 16 मई को एएसआई के जरिए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग का प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल किया था। इसमें बताया था कि भगवान आदिविश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी में मस्जिद बनाया गया।

इसके साक्ष्य पूरे परिसर में मौजूद हैं। इस पर सुनवाई करते हुए 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील क्षेत्र को छोड़कर) का सर्वे करके चार अगस्त को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर सर्वे पर रोक लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया गया था।

मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मस्जिद पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाने पर चार अगस्त से सर्वे शुरू किया गया है।

इसी दिन एएसआई ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। पांच अगस्त को जिला जज ने एएसआई के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की रिपोर्ट आज पेश करने का आदेश दिया था।

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