मुंगेली
दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने-बंद करने की समय सीमा समाप्त, कलेक्टर ने जारी किया आदेश….
(मो. अलीम मुंगेली) : मुंगेली – कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए मुंगेली जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने स्थाई एव अस्थाई दुकानदारों के लिए समय सीमा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है जिले के सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें शोपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर बाजार, मार्केट, फल दुकान शोरूम, सैलून/ ब्यूटी पार्लर, जिम, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, पार्क, सफारी, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल एवं थिएटर, होटल / रेस्टोरेंट के साथ ही सड़क के किनारे लगाने वाले फुटकर व्यापारियों के भी समय सीमा को समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही कोविड नियमों के तहत छूट दी गई है जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । कोविड नियमों के पालन नहीं करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं।
देखिये आदेश की कॉपी –
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