छत्तीसगढ़

शिक्षक भर्ती : DPI ने ज्वाइंट डायरेक्टर व DEO को जारी किया ज्वाइनिंग लेटर को लेकर नया निर्देश….

Advertisement

रायपुर – राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती बाबत आज एक और स्पष्ट निर्देश ज्वाइंट डायरेक्टर और डीईओ को जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 14580 पदों पर शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया शुरू हो गया है। जारी आदेश में डीपीआई ने नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर विस्तृत गाइडलाइन दी है। जारी निर्देश एक बार फिर से उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत रूप से भेजा जाये। नियुक्ति आदेश में राज्य शासन के द्वारा परीवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन एवं परीवीक्षा अवधि का वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार होने का सपष्ट उल्लेख करें।

Advertisement
Advertisement

सबसे पहले शिक्षक विहिन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। हालांकि दिव्यांग, महिला को रिक्त पदों के अनुरूप सुविधाजनक स्थान पर स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी। पोस्टिंग में ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। वहीं हाईकोर्ट में जो प्रकरण है या पदों को रोकने के लिए स्थगन निर्देश है उसका पालन किया जायेगा। 25 अगस्त तक सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जायेगी। आयुक्त ने सभी पोस्टिंग आर्डर जारी और ज्वाइनिंग को लेकर आयुक्त कार्यालय को भेजने को कहा है।

Advertisement


निर्देश में कहा गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पूर्व में आपके द्वारा व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के अभिलेखों का ऑनलाईन सत्यापन कर पात्र एवं अपात्र पाये गये उम्मीदवारों को पृथक-पृथक लिखित सूचना भी प्रदान की गई है। शालाए बंद होने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये थे। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु शासन द्वारा सहमति प्रदान की गई है। नियुक्ति आदेश जारी करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करें।

Advertisement

नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी करें। नियुक्ति आदेश में राज्य शासन द्वारा परीवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन एवं परीवीक्षा अवधि का वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 21 / 2020 के अनुसार होने का स्पष्ट उल्लेख करें। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में उम्मीदवारों की पदस्थापना करें। दिव्यांग / महिलाओं को पदरिक्तता के आधार पर यथासंभव सुविधाजनक स्थान के शाला में पदस्थ करें।

पदस्थापना में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को प्राथमिकता दी जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायालयीन प्रकरणों में पद रोकने हेतु अथवा प्रक्रिया में स्थगन निर्देश दिये गये है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। पदस्थापना संबंधी समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करें।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button