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बेंगलुरू ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा…. मैदान में नहीं होगी गणेश पूजा

(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – भारत के प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित ने मंगलवार को कर्नाटक वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें गणेश चतुर्थी के लिए बेंगलुरू में ईदगाह मैदान के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। तीन-न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, अभय एस ओका और एमएम सुंदरेश शामिल होंगे जो अब से कुछ समय बाद मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मतभेद का हवाला देते हुए इस मुद्दे को सीजेआई के पास भेज दिया। दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “पक्षों को विस्तार से सुना। न तो सुनवाई समाप्त हो सकी और न ही पीठ के बीच कोई सहमति बन सकी। मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।”

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शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले बेंगलुरु के उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षों द्वारा भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षों से विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। “विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए मुद्दों को उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा उठाया जा सकता है। दोनों पक्ष ईदगाह मामले पर यथास्थिति बनाए रखें।

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