छत्तीसगढ़

राज्य की बदहाल सड़कें हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं की वास्तविक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

(कमलेश शर्मा) : बिलासपुर :  हाई कोर्ट ने राज्य की खराब सड़क को स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने खराब सड़क के कारण हुए दुर्घटनाओं के संबंध में न्याय मित्रो को वास्तविक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने राज्य की बदहाल सड़क को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारम्भ की है। बुधवार को चीफ जस्टिस अरूप कुमार एवं जस्टिस दीपक तिवारी की डीबी में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा ने गत 10 सितंबर को रतनपुर मार्ग के सेंदरी चौक में हाइवा व यात्री बस में भिड़ंत से एक यात्री की मौत व तीन यात्री के घायल होने के मामले को कोर्ट के समक्ष लाया व यहाँ अंडर बाईपास बनाने की मांग की।

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साथ ही खराब सड़क के संबंध में वीडियो भी कोर्ट को दिखाया गया। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायमित्रों को दुर्घटनाओं की वास्तविक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे ने पीठ को कोरबा के सर्वमंगला से इमली छापर रोड के संबंध में जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने राज्य शासन से इस मार्ग के संबंध तुरंत क्या करवाई की जा सकती है, इसकी जानकारी मांगी है।

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राज्य शासन ने घरघोड़ा से कुनकुरी मार्ग के संबंध में जवाब पेश कर कि टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें कुछ दूरी का काम 2022 मे कुछ कार्य 2024 व शेष कार्य 2025 मे पूरा किया जाएगा। शासन के जवाब पर न्यायमित्रों ने आपत्ति की। इस पर कोर्ट ने शासन को कार्य मे देरी की वजह बताने का निर्देश दिया है। सालसा की ओर से अधिवक्ता आशुतोष कछवाहा कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई हेतु 19 अक्टूबर को रखने का आदेश दिया है।

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