बिलासपुर

औषधि निरीक्षक के विरूद्ध जारी विभागीय जांच पर स्थगन (रोक)

Advertisement

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर – खमतराई रोड, सरकण्डा, बिलासपुर निवासी धरमवीर ध्रुव कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बिलासपुर में औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना के दौरान नियंत्रक, रायपुर द्वारा उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई। सम्पूर्ण जांच कार्यवाही के पश्चात् जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई उसमें धरमवीर ध्रुव के विरूद्ध लगाए गये समस्त आरोप अप्रमाणित पाए गये। इसके बावजूद भी धरमवीर के अपीलीय अधिकारी सचिव, स्वास्थ्य विभाग, रायपुर द्वारा जांच रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए धरमवीर के विरुद्ध पुनः नई विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। उक्त कार्यवाही से क्षुब्ध होकर धरमवीर ध्रुव द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में संचालित विभागीय जांच कार्यवाही में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाये गये तीनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। इसके बावजूद भी यदि याचिकाकर्ता के अपीलीय अधिकारी अर्थात सचिव, स्वास्थ्य विभाग, जांचकर्ता अधिकारी की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट थे तो उन्हें नियम 15 (2) छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत् जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति का पर्याप्त कारण बताते हुए याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे जवाब लिया जाना था एवं यदि वे याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट होते तो उक्त असंतुष्टि का पूर्ण कारण बताते हुए ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध नई विभागीय जांच कार्यवाही संचालित कर सकते थे, परन्तु उक्त विभागीय जांच कार्यवाही में सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियम 15 (2) छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 का उल्लंघन करते हुए नई विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ किये जाने से सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित हो गई। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता औषधि निरीक्षक के विरुद्ध संचालित विभागीय जांच कार्यवाही पर पूर्ण रूप से रोक (स्थगन) लगा दिया गया।

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button