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केंद्रीय मंत्री की पुत्री पर आरोप का मामला…स्मृति ईरानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश…24 घंटे में डिलीट करो ट्वीट

(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर हाईकोर्ट ने ये समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया गया था।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों के लेकर सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री को हटा देंगे।

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दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम ने कहा कि स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली गई याचिका को चुनौती देंगे।

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गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध तरीके से बार चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर पीएम मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की थी।

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