छत्तीसगढ़
जुआ एक्ट में ACB-EOW को मिला जांच व कार्यवाही का अधिकार, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना…..

रायपुर – राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया हैं जिसके तहत अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो ACB-EOW अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्य सरकार ने एजेंसी को यह अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।

जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू-एसीबी अब जुआ एक्ट 2022 की सभी धाराओं के तहत जांच और कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू-एसीबी के अधिकार क्षेत्र में यह बढ़ोतरी महादेव सट्टा एप मामले की जांच के लिए की है।




