छत्तीसगढ़

16 जून से 15 अगस्त तक मछली मारने पर रहेगा प्रतिबंध, जानिए कितना होगा जुर्माना..?

Advertisement

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर,।प्रदेश में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट को प्रतिबंधित किया गया है।

Advertisement

उप संचालक मछली पालन ने बताया कि राज्य के समस्त नदियों-नालों तथा सहायक नदियों में सिंचाई हेतु निर्मित तालाब व जलाशय में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी जल स्रोतों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Advertisement

उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना का प्रावधान है।

उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button