• Dr CV Raman Portal Header Ad
छत्तीसगढ़

60 दिवस के भीतर स्पेशल ड्राईव के तहत 1086 बंदियों को जमानत व 369 बंदियों को किया गया रिहा  – जस्टिम गौतम भादुड़ी

Advertisement

बिलासपुर : माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पीटिशन (क्रिमीनल) क्रंमांक 04/2021 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के मार्गदर्शन एवं सतत् निगरानी में तथा उनके द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के द्वारा निरन्तर बैठक लिया जाकर स्पेशल ड्राईव अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में निरूद्ध पात्र अभिरक्षाधीन बंदियों को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें रिहा किये जाने हेतु कार्यवाही की गई है।

Advertisement


गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नालसा द्वारा जेलों में बंदियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिनांक 18 सितम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक एक विशेष अभियान चलाया जाकर अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की सतत बैठक करते हुए बंदियों को रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।  उक्त कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश अध्यक्ष एवं संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जेलर और सचिव सदस्य है, जिनके द्वारा बैठक की जाकर बंदियों को जमानत पर रिहा किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

Advertisement

उपरोक्त दो माह की अवधि में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कुल 114 बैठकें आयोजित की गई और पात्र अभिरक्षाधीन बंदियों को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु अनुशंसित किया गया है,  जिसमें उक्त कमेटी के द्वारा कुुल 1389 बंदियों को चिन्हांकित कर 1222 बंदियों को जमानत का लाभ हेतु अनुशंसा किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय के द्वारा 1086 बंदियों को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें रिहा किया गया है।


गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी जेलों में बढ़ती भीड़ पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए बंदियों को जमानत का लाभ एवं ऐसे बंदियों जिनकी जमानत हो गई है, उन्हें रिहा किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। नालसा के द्वारा  कमेटी को अधिक से अधिक पात्र बंदियों को जमानत के लाभ देने की अनुशंसा करते हुए उन्हें रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Advertisement


ज्ञात हो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार दिनांक 05-11-2023 को छत्तीसगढ़ की समस्त जेलों में तृतीय ‘‘राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत’’ का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक जिले के 2-2  न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्पेशल सिटिंग भी की गई थी।

तथा पात्र बंदियों का तत्काल जेल में ही उनके प्रकरण का  निराकरण कर रिहा किये जाने की कार्यवाही की गई। उक्त जेल लोक अदालत में पात्र अभिरक्षाधीन बंदियों के कुल 369 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जेल लोक अदालत में न्यायालय एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button