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छत्तीसगढ़

शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पेंट्रीकार से 4 सिलेंडर और चूल्हा जप्त, मैनेजर के विरुद्ध रेल एक्ट के तहत कार्यवाही

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(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर :   रेलवे की ओर से अग्नि दुर्घटना से यात्रियों के बचाव के लिए विशेष जागरूकता और जांच अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों के पैंट्रीकारों सहित यात्री डिब्बों में ले जाए जा रहे किसी भी प्रकार के विस्फोटक और एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन स्टोव आदि ज्वलनशील सामान की जांचकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

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इसी कड़ी में मंगलवार को रेसूब पोस्ट बिलासपुर, CIB BSP, SIB  BSP द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान शालीमार सुपर फास्ट एक्सप्रेस के पैंट्री कार में 04 नग सिलेंडर जप्त किया गया। वही पैंट्री मैनेजर के विरूद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 153,164   पंजीबद्ध किया गया है।

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इस ट्रेन में जयंत कुमार घोष आउटडोर कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड ठेका है, मैनेजर से टीम ने पूछताछ की तो उसने बताया कि सिलेंडर और चूल्हे का उपयोग उनके द्वारा रेलगाडी में यात्रियों के लिए खाना बनाने के लिये करता था। बहरहाल सभी सिलेंडर ओर चूल्हों को टीम के सदस्यों ने जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की है।

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