देश

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को महाराष्ट्र सेल टैक्स विभाग के खिलाफ क्यों जाना पड़ा मुंबई हाईकोर्ट, कब है सुनवाई..?

Advertisement

(शशि कोन्हेर) : महाराष्ट्र के सेल्स टैक्स विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अवॉर्ड फंक्शंस या स्टेज शो के दौरान किए गए अपने परफॉर्मेंस के ‘कॉपीराइट की फर्स्ट ओनर’ हैं और इससे हुई आमदनी पर सेल्स टैक्स भरने के लिए बाध्य हैं।

Advertisement
Advertisement


सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि चूंकि अनुष्का शर्मा ने अपने इस कॉपीराइट का ट्रांसफर ऐसे इवेंट्स के प्रोड्यूसर को भुगतान लेकर किया है तो ये एक तरह की बिक्री है.

Advertisement

बुधवार को सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुष्का शर्मा की चार याचिकाओं के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया.

Advertisement

सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने महाराष्ट्र वैल्यू ऐडेड टैक्स ऐक्ट के तहत साल 2012 से साल 2016 तक की अवधि के लिए (असेसमेंट ईयर्स) अनुष्का शर्मा के ख़िलाफ़ चार आदेश दिए पारित किए थे जिनके ख़िलाफ़ अनुष्का शर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

अनुष्का शर्मा की दलील है कि फिल्म, विज्ञापन, स्टेज या टीवी शो में परफॉर्म करने वाले एक्टर को क्रिएटर नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उसका कॉन्टेंट पर कोई कॉपीराइट नहीं होता है. बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button