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बुलडोजर की कार्यवाही रोकने का अंतरिम आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 10 अगस्त को होगी सुनवाई….

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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकता।

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न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा और कहा कि वह जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी।

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