छत्तीसगढ़

गंभीर अनियमितता बरतने के आरोप में पटवारी निलंबित..जारी हुआ निलबंन आदेश..

Advertisement

बिलासपुर : अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर द्वारा गठित संयुक्त जांचदल के प्रतिवेदन के आधार पर प्रिया द्विवेदी, पटवारी तहसील-बिलासपुर द्वारा पटवारी हल्का नंबर-24 ग्राम सेमरताल (आश्रित ग्राम रमतला) तहसील व जिला बिलासपुर में पदस्थापना के दौरान ग्राम रमतला के भूमि खसरा नंबर 174 के बटांकनों के भू-अभिलेखीय दस्तावेजों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रविष्टि तथा कांट-छाट किये जाने जैसी गंभीर अनियमितता बरतने तथा छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

Advertisement
Advertisement

निलंबन अवधि में प्रिया द्विवेदी, पटवारी तहसील-बिलासपुर का मुख्यालय तहसील कार्यालय, बिलासपुर में रहेगा तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button