छत्तीसगढ़

IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नही, कोर्ट ने चार हफ्ते में राज्य शासन से मांगा जवाब…..

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IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जीपी सिंह की अंतरिम राहत की मांग ठुकरा दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मांगी थी, साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

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आपको बता दें कि अपनी याचिका में आईपीएस ने FIR से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने मांग की थी ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए। उनके वकील आशुतोष पांडेय ने कोर्ट को बताया कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।

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उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा, याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की गई थी। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक FIR पर स्टे देने की मांग की गई थी।

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