राजनांदगांव

अंतर्राज्यीय शराब तस्करो पर मोहारा पुलिस की नकेल…..

(उदय मिश्रा) : राजनांदगांव – पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भा.पु.से.) के आदेशानुसार जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में दिनांक 02 फरवरी की देर रात मुखबीर से जानकारी मिली कि रात्रि में एक चार पहिया वाहन छोटा हाथी टाटा एस CG04 JD 6076 में भिलाई से ढारा की रास्ते अवैध शराब का परिवहन किया जाना है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अति.पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई, पुलिस अनु.अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल, के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मोहारा निरीक्षक दिनेश कुमार यादव व स्टाफ द्वारा ग्राम ढारा में दिनांक 02 एवम 03 मार्च की दरम्यानी रात को चेकिंग अभियान चलाया गया तभी खैरागढ़ की ओर से एक टाटा एस छोटा हाथी आ रहा था, रोककर पूछताछ किया गया और वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन के पीछे डाला में 15 पेटी शराब रखी हुई था जिस के संबंध में वाहन चालक साकिब बद्री पिता जमील अहमद उम्र 29 वर्ष साकिन सेक्टर 6 स्ट्रीट दो क्वार्टर नंबर 1-6 थाना सुपेला जिला दुर्ग को धारा 91 का नोटिस देकर अवैध शराब रखने के संबंध में पूछताछ किया गया तो आरोपी के पास शराब रखने और परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया । मौके पर ही गवाहों के समक्ष अवैध शराब और वाहन को जप्त किया गया। 15 पेटी जिसमें प्रत्येक में 50-50 पौवा शराब कुल 750 पव्वा प्रत्येक में 180 ml, बल्क लीटर 135 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित शराब कीमती 67500/- व गाड़ी कीमती 200000/- कुल रकम 267500/- जप्ती किया गया। पूछताछ पर आरोपी शाकिब ने बताया कि वह भिलाई रामनगर निवासी मोनू उर्फ आदि उर्फ आदित्य मानिकपुरी के कहने पर शराब का परिवहन कर रहा था लिहाजा दोनों आरोपियो के विरुद्ध चौकी मोहारा में अपराध क्रमांक 144/22 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी शाकिब को न्यायिक रिमांड पर लिया गया एवम एक अन्य आरोपी मोनू उर्फ आदि उर्फ आदित्य मानिकपूरी फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाती है। थाना डोंगरगढ़ के एक अन्य प्रकरण अपराध क्रमांक 121/22 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम, के फरार आरोपी हिमेन्द्र वर्मा पिता फकीरा वर्मा उम्र 23 साल निवासी सलोनी को गिरफ्तार कर थाना डोंगरगढ़ को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।

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