देश

ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएंगे…..कोर्ट का आदेश

Advertisement


(शशि कोन्हेर) : वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने गुरुवार को अपने एक आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) की ओर से चल रहे सर्वे में मिले साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। अदालत ने यह आदेश शृंगार गौरी प्रकरण की मुख्य वादी राखी सिंह की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद दिया। एएसआई से यह भी कहा है कि सर्वे में मिले अब तक साक्ष्यों की एक सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट और अदालत को सौंपे।

Advertisement
Advertisement

गौरतलब है कि शृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी संख्या एक राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने, एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्यों, और पूरे ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी को आदेशित करने की मांग वाली अर्जी अदालत में दी थी। 8 सितंबर को वादी अधिवक्ता मान बहादुर सिंह, सौरभ तिवारी व अनुपम द्विवेदी ने मांग के समर्थन में पुरजोर वकालत की।

Advertisement

अधिवक्ताओं ने अपने बहस में बताया कि कोर्ट कमीशन कार्यवाही के दौरान जो भी साक्ष्य मिले थे एएसआई उनको भी गंभीरता से लेते हुए अध्ययन कर रही है। क्योंकि पूर्व में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे और साक्ष्य को लेकर विरोध व आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसलिए आशंका है कि परिसर में रहने वाले प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंजुमन की ओर से इस संबंध में आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी।

Advertisement

अदालत ने सुनवाई पूरी कर पत्रावली सुरक्षित रखते हुए आदेश के लिए 13 सितंबर की तिथि नियत कर दी थी। वकीलों की हड़ताल की वजह से निर्धारित तिथि पर आदेश नहीं आ सका। अदालत ने गुरुवार को अपने आदेश में यह भी कहा है कि अदालत जब-जब साक्ष्यों को लेकर तलब करेगी एएसआई को लेकर आना होगा।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button