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BREAKING : उद्धव के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट में फेरा पानी कल करना होगा फ्लोर टेस्ट का सामना

(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देश के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में कल सुबह 11 बजे होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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राज्यपाल के निर्देश को मनमाना और प्रेरित बताते हुए शिवसेना के सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

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कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे और विधायकों के एक विद्रोही समूह के राज्य छोड़ने के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक संकट में फंस गया है, पहले गुजरात के सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए, जहां वे एक सप्ताह से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं।

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शिंदे समूह ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना के गठबंधन पर नाराजगी व्यक्त की है।

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इसने दावा किया है कि यह संस्थापक बालासाहेब ठाकरे द्वारा प्रतिपादित कारण के लिए खड़ा है और उसने खुद को ‘शिवसेना (बालासाहेब)’ नाम दिया है।

विधानसभा के उपाध्यक्ष ने तब 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस दिया था।

हालांकि, उन्होंने अयोग्यता नोटिस के साथ-साथ शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शीर्ष अदालत ने 27 जून को शिंदे और बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर 12 जुलाई तक अंतरिम राहत दी थी। समय सीमा 27 जून को शाम 5.30 बजे समाप्त होने वाली थी। .

इसके बाद, राज्यपाल ने कल शक्ति परीक्षण का आह्वान किया जिसके बाद शिवसेना ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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