छत्तीसगढ़

BREAKING :आईपीएस मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत….मदनवाड़ा जांच आयोग की फाइंडिंग और अनुशंसा पर लगी रोक

(शशि कोन्हेर) : मदनवाड़ा केस में IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की फाइडिंग और अनुशंसा पर रोक लगा दी है। मदनवाड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट में दोषी करार देने पर तत्कालीन IG और IPS मुकेश गुप्ता ने पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर उनके पक्ष में स्टे दिया गया है।

Advertisement

बता दें कि मदनवाड़ा में नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी समेत 29 जवान मारे गए थे। IPS मुकेश गुप्ता ने शंभू नाथ श्रीवास्तव जांच आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

Advertisement
Advertisement

हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, एडवोकेट विवेक शर्मा और रवि शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अंतरिम राहत देने आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

Advertisement

क्या था पूरा मामला

Advertisement

राजनांदगांव के मदनवाड़ा गांव के पास 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था। इस हमले में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस शंभू नाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button