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एटीएम में कैश नहीं तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना, 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम….
(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने निर्णय किया है कि ATM में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। RBI किसी एक महीने में ATM में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी।
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