इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने की बात कही
(शशि कोन्हेर) : प्रयागराज – इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि देश व विदेश में कोरोना के नए वैरिएट ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर रोक लगानी चाहिए। हाई कोर्ट ने अनुरोधपूर्वक कहा कि देश के प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीति पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार इलेक्ट्रानिक माध्यम व समाचार पत्रों के माध्यम से करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।
हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वह प्रशंसनीय है और न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है। प्रधानमंत्री से कोर्ट अनुरोध करता है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कडे़ कदम उठाते हुए रैली, सभाएं एवं होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है।