जिला पंचायत सीईओ ने, पंचायत सचिव को किया निलंबित….
रायगढ़ – जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने ग्राम पंचायत हाटी के सचिव रोहिणी कुमार नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख है कि सचिव रोहिणी कुमार नायक द्वारा तात्कालिन ग्राम पंचायत रजघटा अतिरिक्त प्रभार लोढ़ाझर का स्थानांतरण ग्राम पंचायत हाटी किए जाने के पश्चात उनके द्वारा पूर्व पंचायतों का संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया।
नायक ग्राम पंचायत सचिव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उप नियम (एक) (दो) एवं (तीन) विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
फलस्वरूप छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत रोहिणी कुमार नायक, ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत धरमजयगढ़ निर्धारित किया जाता है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।