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3 रुपये नहीं लौटाने पर ज़ेरॉक्स दुकान मालिक पर 25 हजार का जुर्माना

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(शशि कोन्हेर) : संबलपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मंगलवार को एक निर्णायक फैसला सुनाया, जिसमें एक ज़ेरॉक्स दुकान के मालिक पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया, जिसने एक ग्राहक को मात्र 3 रुपये वापस करने से इनकार कर दिया था.

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इस फैसले में उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखने और व्यापारिक लेनदेन में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया है.

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ज़ेरॉक्स दुकान के मालिक को कड़ी फटकार के रूप में दिए गए आयोग के आदेश में एक ग्राहक से 3 रुपये का रिफंड रोकने के लिए 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया.

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इसके अतिरिक्त, आदेश में कहा गया है कि यदि दुकान मालिक बताए गए समय सीमा के भीतर जुर्माना देने में विफल रहता है, तो राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा जब तक कि शिकायतकर्ता को इसकी वसूली न हो जाए.

आयोग के आदेश में कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता से ज़ेरॉक्स शुल्क के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि के रूप में 3/- रुपये और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 25,000/- रुपये शिकायतकर्ता को तारीख से 30 दिनों के भीतर लौटाए. आदेश में कहा गया है ऐसा न करने पर शिकायतकर्ता को राशि की वसूली होने तक 9% वार्षिक ब्याज देना होगा.

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