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नए आईटी नियमों का पालन करने में ट्विटर रहा विफल, केंद्र सरकार ने कहा कोर्ट में…

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नई दिल्ली – केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ट्विटर नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहा है। कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि किसी भी गैर-अनुपालन को आईटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और इससे ट्विटर उसे मिलने वाली छूट को खो सकता है।

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सरकार ने कोर्ट में कहा कि सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 लागू करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया था, जिन्हें लागू करने की समय सीमा 26 मई थी, लेकिन इस अवधि के दौरान ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी की 1 जुलाई तक नियुक्ति करने में असफल रहा है।

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सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आईटी नियम, 2021 देश का कानून है और इसका पालन करना अनिवार्य रूप से ट्विटर के लिए आवश्यक है। नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (1) के तहत ट्विटर को मिलने वाली छूट समाप्त हो सकती है। बता दें कि हलफनामा वकील अमित आचार्य की उस याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्विटर द्वारा केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन न करने का दावा किया था।

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वहीं शनिवार को ट्विटर ने कोर्ट को बताया था कि भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि ट्विटर ने नए आईटी नियमों को तय समय सीमा के भीतर न लागू करने के चलते भारत में मध्यस्थ का दर्जा खो दिया है। अब यदि यूजर्स द्वारा कोई भी गैर कानूनी पोस्ट की जाती है तो उसके लिए ट्विटर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

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