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(मामला हमारे ही देश का) महिला के बाल गलत ढंग से काटे…अब सेलून देगा महिला को दो करोड़ रुपए मुआवजा..!!

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(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दिल्ली के एक होटल में स्थित सलून को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में उसे दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे। आयोग के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने यह रेखांकित करने के बाद कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और वे उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती है और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है, मुआवजे की राशि तय की।

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हेयर प्रॉडक्ट की मॉडल थी पीड़िता
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुन्दर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है, लेकिन उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के उन्हें अपना काम खोना पड़ा और उन्हें बहुत नुकसान हुआ जिससे उनका पूरा रहन-सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया। पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘वह प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी। उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा। वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पायी और अंतत: उसकी नौकरी चली गयी।’

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कर्मचारियों की गलती बनी वजह
आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी है। उसने कहा कि उसका (आशना) सिर (स्कैल्प) जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हो रही है। आयोग ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सऐप चैट ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि होटल ने अपनी गलती मानी है और इसके एवज में निशुल्क हेयर ट्रीटमेंट देने की पेशकश की थी।

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