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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा ए मौत, 5 लाख रुपए जुर्माना.. 82 दिन में आया फैसला

(शशि कोन्हेर) : आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला 82 दिन में आया है। मामले में अभियोजन की ओर से चार अधिवक्ता थे।

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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अयाना थाना क्षेत्र में 24 मार्च को शाम करीब 5:30 बजे आठ वर्षीय मासूम खेत पर गईं थी। देर शाम तक घर न आने पर रात करीब 10:30 बजे तक खोजबीन शुरू की गई। मगर उसका पता नहीं चला।

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स्वजन ने पुलिस को सूचना दी और पड़ोस में रहने वाले गौतम दोहरे पर संदेह जताया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। इसके बाद गेस्ट हाउस में लगे सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले, जिसमें तीन लोग नजर आए थे। उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

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खेतों में सर्च अभियान चलाया तो मासूम का शव पड़ा मिला। खेत में कई जगह खून पड़ा मिला था। गेहूं के पौधे टूटे पड़े मिले। पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपितों से पूछताछ की।

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इस दौरान गौतम ने सच बयां कर दिया। उसने बताया कि उसने मासूम से दुष्कर्म किया। पहचान खुलने के डर से उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पूलिस ने अन्य तीनों युवकों को छोड़ दिया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म कर गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित पर दुष्कर्म, हत्या के साथ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

आरोपित को इटावा जेल भेजा गया। पुलिस ने आठ दिन के भीतर चार्ज शीट न्यायालय में भेज दी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनराज सिंह ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उन्होंने आरोपित गौतम दोहरे को मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया।

अभियाजन की ओर से विशेष अभियोजक पाक्सो एक्ट जितेंद्र सिंह तोमर, शासकीय अधिवक्ता मृदुल ने पैरवी की। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए।

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