राजनांदगांव

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया मेगा कैम्प का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रो में चलाया जागरूकता अभियान….

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रायपुर – देश के सभी नागरिको के लिये उचित निष्पक्ष और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित कराने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के तत्वाधीन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष / माननीय जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में ( मेगा कैम्प ) का आयोजन किया गया । जहां राजनांदगांव के ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया और मोटर यान अधिनियम , घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम , साईबर काईम तथा नालसा / सालसा द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के संबंध में हर वर्ग के लोगों तक जानकारी पहुचाई गई ।

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उक्त मेगा कैम्प का आयोजन ग्राम मनकी , तोरनकट्टा , खुटेरी , ईरा , सांकरा , और धीरी में किया गया । जहां जिला न्यायालय राजनांदगांव के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष भगत एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी रूचि मिश्रा द्वारा आमजन के मध्य जाकर कानून से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया गया । इस मेगा कैम्प में आगामी नेशनल लोक अदालत जिसका आयोजन 12 नवम्बर 2022 को होने वाली है के संबंध में जानकारी दी गई कि अगर कोई मामले आपसी राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते है और अधिक से अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते है । मोटर यान अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि अगर आप अपने वाहन का इस्तेमाल करते है तो सर्वप्रथम यह ध्यान दे कि आपके पास ड्राईविंग लाईसेंस , वाहन के पंजीयन दस्तावेज , थर्ड पार्टी बीमा एवं आवश्यकता अनुसार परमिट अपने लेकर घर से निकले । घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में यह बताया गया कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा अपराध होता है तो वह अपने अधिकारों के लिये न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है।

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लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में बच्चों के साथ – साथ उनके परिजनों को जागरूक रहने की जानकारी दी कि अगर इस तरह का कोई अपराध होता है तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराये और उक्त कानूनी प्रक्रियाओं में उनकी व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखा जायेगां साईबर काईम के संबंध में यह बताया गया कि वर्तमान में मोबाईल फोन और इंटरनेट का उपयोग बच्चो तथा युवकों में बढ़ गया है जिससे उक्त सुविधा का गलत इस्तेमाल ना कर केवल पढाई के संबंध में इस्तेमाल करें । आमजनों को उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के जुरमाने तथा कारावास के संबंध में अवगत कराया गया एवं निःशुल्क विधिक सेवा की योजना एवं नालसा हेल्प लाईन नं . 15100 एवं 14567 की जानकारी प्रदान की गई है।

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