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10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी….

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(शशि कोन्हेर) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए शॉर्ट वैलिडिटी वाला पासपोर्ट दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद पासपोर्ट जारी किया गया, जो सामान्य पासपोर्ट के लिए 10 साल की सामान्य अवधि से अलग है। यह फैसला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की आपत्ति के बाद लिया गया है।

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राहुल गांधी ने संसद सदस्य के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था। अदालत के फैसले की घोषणा अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव मेहता ने की। उन्होंने कहा कि सामान्य 10 साल का पासपोर्ट नहीं देने पर तीन साल की अवधि वाला पासपोर्ट दिया जायेगा।

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कोर्ट का फैसला चल रहे नेशनल हेराल्ड मामले  के बीच आया है, जहां राहुल गांधी एक अभियुक्त हैं और सुब्रमण्यम स्वामी  शिकायतकर्ता हैं। मामला जिरह के चरण में है। बता दें कि राहुल गांधी नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होते रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में सार्वजनिक हितों और अभियुक्तों के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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कोर्ट की ओर से यह निष्कर्ष निकाला गया कि तीन साल के पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। राहुल गांधी कल से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बैठकों में भाग लेंगे और वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। उनके यात्रा कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करना, यूएस कैपिटल में सांसदों से मिलना और थिंक टैंक के सदस्यों, वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करना शामिल है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने तीन साल के पासपोर्ट आवेदन का विरोध करते हुए जोर देकर कहा कि यह योग्यता के बिना है और पासपोर्ट केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए और उसके बाद वार्षिक नवीनीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के बारे में सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वह एक ब्रिटिश नागरिक थे। हालांकि, इस दावे का राहुल गांधी के वकील तरन्नुम चीमा ने विरोध किया। उन्होंने बताया कि इसी तरह की याचिकाओं को उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था।

राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि 10 साल का पासपोर्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में समान उदारता प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं।

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