छत्तीसगढ़

अब श्रमिकों को पंजीयन के लिए नहीं लगेगा शुल्क, श्रम मंत्री डॉ डहरिया ने दिए निर्देश….

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रायपुर – प्रदेश के श्रमिकों से अब किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की तेरहवीं बैठक श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने निर्देशित किया कि श्रमिकों से पंजीयन की राशि बिल्कुल न ली जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रदान की जाने वाली राशि, छात्रवृत्ति की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में (डीबीटी) अंतरण करें। उन्होंने श्रमिकों के पंजीयन शुल्क का वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को करने के निर्देश दिये। अटलनगर, नवा रायपुर कार्यालय में श्रम मंत्री डॉ डहरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि मंडल विभिन्न माध्यमों से अपनी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।

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मंत्री डॉ डहरिया ने योजनावार आबंटन और बजट के अनुसार आय- व्यय की समीक्षा की। इस दौरान श्रमिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने बैठक में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के लिए अनिवार्य 90 दिवस के नियोजन प्रमाण पत्र की आवश्यकता को कोविड 19 की वजह से एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस निर्णय से अब स्वघोषणा के माध्यम से ही पंजीयन किया जा सकेगा। मंत्री डॉ डहरिया ने शासकीय भवन बनने के बाद पुनः अतरिक्त होने वाले निर्माण कार्यों में भी उपकर लेने के निर्देश दिए।

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बैठक में मंत्री डॉ डहरिया ने निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ भवन श्रमिक कल्याण की दिशा में सरकार की जो भी योजनाएं है उस दिशा में उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोविडकाल में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की और आगे भी किसी भी चुनौती से निपटने तैयार रहने के लिए कहा।

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बैठक में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के सदस्य महेश शर्मा, सतीश अग्रवाल, सचिव श्रम अमृत कुमार खलखो, श्रम आयुक्त एलेक्स पॉल मेनन, सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल राजेश कुमार पात्रे, कल्याण आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ए के महान्ता, सदस्य, नगरीय प्रशासन विकास विभाग से भागीरथी वर्मा, जल संसाधन से आर के खन्ना, वित्त विभाग से हिमशिखा साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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