देश

मैंने तो भगवान से मौत मांग ली…..कैंसर से जूझ रहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का भावुक ट्वीट

(शशि कोन्हेर) : पंजाब कांग्रेस के नेता और जेल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कैंसर से लड़ रही हैं। उन्होंने अपने पति को याद करते हुए आज एक और भावुक ट्वीट किया है। इस मुश्किल दौर में अपने पति को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धू को सबक सिखाने के लिए मैंने भगवान से मौत मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर की कृपा इंतजार कर रही है, लेकिन उसमें देरी हो रही है।

Advertisement

डॉ. नवजोत सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, ”नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब के लिए प्यार किसी भी चीज से बढ़कर रहा है। मैंने तो गुस्से (प्यार भरा गुस्सा) में उन्हें सबक सिखाने के लिए मौत मांग ली है। भगवान की कृपा का इंतजार है।”

Advertisement
Advertisement

सिद्धू की पत्नी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ”मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुमने मांगा है। लेकिन परम चेतना की इच्छा के विरुद्ध नहीं। इसलिए उसने मुझे बीच में ही छोड़ दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की नियति और यात्रा अलग-अलग होती है। हमें इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति को सिर्फ खुद में सुधार लाने की आवश्यकता होती है। उसकी दुनिया, उसके कानून।”

Advertisement


इससे पहले उन्होंने बताया था कि उनका कैंसर दूसरे स्टेज में है। उन्होंने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए लिखा था, ”वह एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसमें जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। हर दिन बाहर रहकर आपकी रिहाई का इंतजार करना बेहद कष्टदायक है। सच बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन परीक्षा बार-बार होती है। कलयुग है।” वह आगे लिखती हैं, ”माफ करना, अब आपका इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि खतरनाक कैंसर स्टेज दो पर है। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह भगवान की मर्जी है।”

Advertisement

अच्छे व्यवहार की वजह से जनवरी में उनकी रिहाई की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। लेकिन पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई विचार नहीं किया और न ही अभी तक राज्यपाल ने रिहाई के फाइल पर साइन किए हैं। पति की रिहाई में हो रही देरी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को नवजोत कौर ने ट्वीटर पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब एक अप्रैल को उनकी रिहाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button