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यहां जानें…जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत के मामले में फांसी की सजा पाए 9 अभियुक्तों पर पटना हाईकोर्ट ने दिया क्या फैसला

(शशि कोन्हेर) : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गोपालगंज के खजूरबनी में जहरीली शराब से हुई मौत में नौ आरोपितों को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। साथ ही चार महिलाओं को भी उम्रकैद की सजा से मुक्त कर दिया। न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।

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हाईकोर्ट ने जिन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया है, वे खजूरबनी के रहनेवाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी एवं मुन्ना चौधरी हैं। उम्रकैद की सजा पाने वाली महिलाओं में लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी और इंदू देवी शामिल हैं। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास रतन भारती ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाईं। गवाहों के परस्पर विरोधाभासी बयान एवं साक्ष्य का अभाव पाते हुए बरी कर दिया।

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गौरतलब है कि 15-16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजुरबनी में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बंधू राम समेत पांच लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। गोपालगंज के नगर थाना में कांड संख्या 347/2016 दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 को गिरफ्तार किया था। गोपालगंज के उत्पाद विशेष कोर्ट सह एडीजे लवकुश कुमार ने नौ अभियुक्तों को फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इसी आदेश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में इन लोगों ने अपील दायर की। लंबी सुनवाई कर हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार का पक्ष सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

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