छत्तीसगढ़

गौरेला पेंड्रा मरवाही (जीपीएम) जिले के राजमेरगढ़ में तत्काल प्रभाव से जमीनों की खरीदी बिक्री और अंतरण पर रोक..जानें क्यों..?

(उज्वल कुमार तिवारी ) –  गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन स्थलों की अपार संभावना है। यहां सरकार एवं प्रशासन ने जिले की पर्यटन स्थलों को चिन्ह अंकित भी किया है। और चिन्ह अंकित करने के बाद इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। वही पर्यटन स्थलों के जमीनों को बाहरी लोगों के द्वारा खरीदी बिक्री का कार्य किया जा रहा था जिसे लेकर प्रशासन ने ध्यान देते हुए जमीनों के खरीदी बिक्री पर रोक लगाया गया है। दरअसल इसी तरह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी तथा प्रशासन के संज्ञान में बात आने पर पेंड्रा रोड अनुविभाग के पेंड्रा रोड तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तवाडबरा पटवारी हल्का नंबर 15 जो कि विशेष पिछली बैगा जनजाति का प्राकृतिक निवास स्थान है। जिसमें यह तथ्य प्राप्त हुआ था।

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कि इस गांव में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा भूमि क्रय की गई है, जिससे बैगा जनजाति तथा ग्राम में निवासरत व्यक्तियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जनजीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसको मद्देनजर रखते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ग्राम तवाडबरा पटवारी हल्का नंबर 15 तहसील पेंड्रारोड में भूमि के क्रय विक्रय पर और अंतरण पर आगामी आदेश तक जिला कलेक्टर  सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर पेंड्रा रोड एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।

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इस आदेश के बाद अब इस हल्का नंबर की जमीनों की खरीद खरीदी बिक्री और अंतरण नहीं हो सकेगा। वहीं जिले के लोगो ने जिले की कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी और एसडीएम श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी को इस के लिए साधुवाद किया है। और कहा है कि इससे राजमेरगढ़ सहित आसपास के पर्यटन क्षेत्रों का समुचित विकास भी हो सकेगा। अब तक राजमेरगढ़ और ज्वालेश्वर क्षेत्र में  हुई  रजिस्ट्री की भी जांच और कार्यवाही की जाकर इन सौदों को शून्य किया जाना चाहिए।

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