कश्मीर में हुरिर्यत कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध..?
(शशि कोन्हेर) : जम्मू-कश्मीर में करीब दो दशक से अधिक समय से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे ‘हुर्रियत कॉन्फ्रेंस’ के दोनों धड़ों पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान स्थित संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हाल में की गई जांच से संकेत मिलता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग केंद्रशासित प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण के लिए कर रहे हैं।
यूएपीए के तहत हो सकती है कार्रवाई
उन्होंने कहा कि हुर्रियत के दोनों धड़ों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है।अधिकारियों ने कहा,‘यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एक गैर-कानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को यूएपीए के तहत गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।’उन्होंने कहा कि आतंकवाद को ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ करने की नीति के अनुरूप यह प्रस्ताव रखा गया।