छत्तीसगढ़

रेलवे मे नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी को 3 साल की कारावास और 10 हजार अर्थदंड की हुई सजा..

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(आशीष मौर्य) : बिलासपुर – रेलवे के के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर आशीष पात्रो ने वर्ष 2019 में हेमू नगर निवासी भरत यादव और उसके दोस्त प्रकाश यादव से  रेलवे में चपरासी की नौकरी लगने के नाम पर 8 लाख  रुपए कि धोखाधड़ी की थी।

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आरोपी – आशीष पात्रो

तीन साल तक नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने तोरवा थाने मे 09/03/2022 को आशीष पात्रो के खिलाफ धारा 420 का मामला दर्ज दिया. अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपी कि जानकरी देने 5000 रुपये ईनाम कि भी घोषणा कि.आरोपी करीब 111 दिन फरार रहा.

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इसी दौरान तोरवा थाने के तत्कालीन निरीक्षक फैजुल होदा शाह को आरोपी आशीष पात्रो कि रायगढ़ मे होने कि सूचना मिली.जब पुलिस वहा पहुंची तो आरोपी अपना हुलिया पुरी तरह बदल चूका था.लेकिन वह पुलिस कि निगाहो से बच नहीं पाया.

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30 जून 2022 को आरोपी आशीष पात्रो को गिरफ़्तार किया गया.मामले कि सुनवाई जिला न्यायालय मे चल रही थी.

पुरे प्रकरण के जाँच अधिकारी उपनिरीक्षक रमेश पटेल ने कि. शनिवार कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीषा ठाकुर कि कोर्ट ने आरोपी आशीष पात्रो को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया.

आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ और  मध्यप्रदेश के थानो मे करीब 10 अपराध दर्ज है. जिसमे से 2 मामले मे आरोपी आशीष पात्रो को सजा हो चुकी है.

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