छत्तीसगढ़

वित्त विभाग ने जारी किया फरमान-सीधी भर्ती के पहले अनुमति लेना जरूरी

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(शशि कोन्हेर) : रायपुर  : नयी सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है।

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वित्त ने अपने आदेश में कहा है कि समय-समय पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

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निर्देश में साफ कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति ली जायें।

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वित्त विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 31 मार्च, 2022 के पश्चात् एवं इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी जिये जा चुके है उन पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेंगी तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग की पृथक से अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2023-24 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है, किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति दोबारा से वित्त विभाग से प्राप्त की जाए।

ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए। विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।

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