देश

राहुल गांधी की सजा पर आज आ सकता है फैसला, जा चुकी है लोकसभा की सदस्‍यता

Advertisement

(शशि कोन्हेर) : अहमदाबाद : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में संभवत गुरुवार को निर्णय आ सकता है। निचली अदालत की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की लोकसभा की सदस्‍यता चली गई थी। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में यह शिकायत दर्ज कराई थी।

Advertisement
Advertisement

सजा के खि‍लाफ राहुल ने सत्र अदालत में की थी अपील
सूरत की ट्रायल कोर्ट की ओर से बीते 23 मार्च को सुनाई गई दो साल की सजा के खि‍लाफ कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सत्र अदालत में अपील की थी। सत्र न्‍यायाधीश आर पी मोगरा की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। इस मामले में निर्णय आने तक राहुल को जमानत मिली है।

Advertisement

निचली अदालत की सजा के खि‍लाफ अपील के दौरान राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने कहा था कि यह पूरा मामला इलेक्‍ट्रॉनिक साक्ष्‍य पर आधारित था, 100 किलोमीटर दूर बैठे एक व्‍यक्ति ने टीवी चैनल पर राहुल का बयान देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।

Advertisement

चीमा ने कहा – अदालत का फैसला निष्‍पक्ष नहीं लगा
उन्‍होंने कहा, इस मामले में निचली अदालत ने अधिकतम सजा दी क‍ि जि‍सकी कोई जरूरत नहीं थी। उनका यह भी कहना था क‍ि निचली अदालत की न्‍यायिक प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई।

अदालत का फैसला निष्‍पक्ष नहीं लगा। वह बड़ा अजीब था, उनका यह भी कहना था कि इस मामले में आरोपी को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई गई। यदि एक दिन की भी सजा कम होती तो राहुल की लोकसभा की सदस्‍यता नहीं जा सकती थी, अदालत के संज्ञान में यह बात थी

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button