छत्तीसगढ़

आय से अधिक संपत्ति मामले में, ब्यूरोक्रेट अमन सिंह और उनकी पत्नी को, हाईकोर्ट से मिली राहत

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर – आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे पूर्व ब्यूरोक्रेट अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अमन सिंह की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।

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फिलहाल कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अमन सिंह को EOW गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

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जस्टिस राकेश मोहन की बेंच ने पहले ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को रिजर्व कर लिया था, आज उन्होंने ने इस मामले में अपना जजमेंट सुनाया।

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ज्ञातव्य हो कि सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB, EOW में शिकायत किया था, शिकायत के आधार पर ही राज्य की ACB, EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी।

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राज्य की Eow एवं ACB के इस मामले के में एक्शन लिए जाने के बाद अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी।
फिलहाल अमन सिंह को हाईकोर्ट के फैसले से अमन सिंह को गिरफ्तारी से फौरी तौर पर गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

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