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नवाब मलिक को बड़ी राहत, मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

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(शशि कोन्हेर) : मनी लांड्रिंग केस में जेल की सजा काट रहे नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर यह अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को 13 जुलाई को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इंकार कर दिया था। बता दें कि मलिक के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस की जांच ईडी द्वारा की जा रही है।

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न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि मलिक किडनी समेत अन्य बीमारियों के लिए अस्पताल में हैं। बेंच ने कहा कि हम यह आदेश केवल मेडिकल आधार पर दे रहे हैं,  न कि केस के आधार पर। ईडी ने मलिक को फरवरी 2022 गिरफ्तार किया था।

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मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

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एनसीपी नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मलिक ने इस मामले में हाई कोर्ट से राहत मांग थी। उन्होंने दावा किया था कि वह अन्य बीमारियों समेत किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके आधार पर उन्होंने जमानत मांगी थी। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि उनकी याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

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