राजधानी हुआ अनलॉक अब इतने समय तक खोल सकेंगे दुकाने…देखिये आदेश की कॉपी
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रायपुर – रायपुर जिला प्रशासन ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब रायपुर जिले में दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कांकेर जिला प्रशासन ने भी अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की छूट दे दी थी।
रायपुर जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय के आदेश क्रमांक 797 दिनांक 28.06.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 801 दिनांक 29.06.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर में आमजनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
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