गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाहीछत्तीसगढ़

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को POSCO एक्ट के तहत 10 साल की सजा…GPM जिले का है मामला

Advertisement

(सुहैल आलम) : नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल कारावास की सजा
अक्टूबर 2021 को पेंड्रा थानाक्षेत्र का मामला, स्पेषल एडीजे गौरेला का फैसला, मामले में सहअभियुक्त को किया गया दोशमुक्त

Advertisement
Advertisement

गौरेला पेंड्रा मरवाही- नाबालिग लड़की के साथ दैहिक संबंध बनाने  वाले आरोपी को स्पेषल एडीजे कोर्ट गौरेला ने पाक्सो एक्ट के तहत दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
दरअसल मामला 9 अक्टूबर  2021 को पेंड्रा थाना क्षेत्र का है जहां कुदरी गांव में रहने वाली एक नाबालिग 17 साल उम्र की स्कूली छात्रा घर से पेंड्रा के स्कूल के लिये निकली थी पर षाम को घर वापस नहीं आयी जिसकी पतासाजी करने के बाद परिजनों ने थाना पेंड्रा में अपराध दर्ज कराया तब पुलिस ने पतासाजी करते हुये।

Advertisement

पुलिस ने धरहर गांव के रहने वाले आरोपी राजेष पुरी पिता कलीराम पुरी 22 वर्श के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को बरामद करते हुये मामले में उपयोग की गयी मोटरसायकल जब्त किया और नाबालिग को भगाने में सहयोग करने वाले आरोपी गणेष पुरी को भी गिरफतार किया। विवेचना निश्कर्श में पता चला कि पीड़िता का आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग था जिसकी जानकारी उसके माता पिता को होने पर उसके पिता ने पीड़िता को फोन पर बाते करते हुये देखकर उसको फटकार लगायी थी जिससे नाराज होकर पीड़िता धनपुर चली गयी थी और वहां से अभियुक्त राजेष पुरी को बुलाकर उसके साथ पंडरी गांव चली गयी थी ।

Advertisement

जहां दोनों के मध्य षारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ। मामले में राजेष पुरी और गणेष पुरी को खिलाफ पेंड्रा थाना में  भादवि की धारा 363, 366, 376, 34 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध क्रमांक 242/2021 कायम किया था। पीड़िता ने मामले में सह आरोपी बनाये गये गणेष पुरी को पहचानने से इंकार कर दिया जिसके कारण उसे भादवि की धारा 366(क) के मामले में दोशमुक्त किया तथा मामले मे फैसला सुनाते हुये विषेश अपर सत्र न्यायाधीष  किरण थवाईत ने आरोपी राजेष पुरी  पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दस साल के सश्रम  और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अर्थदंड की अदायगी की चूक में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में षासन की ओर से पैरवी विषेश अतिरिक्त लोक अभियोनक पंकज नगाईच ने की।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button