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उद्धव ठाकरे को मिली राहत… सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे की अर्जी पर कोई फैसला नहीं देने का निर्देश दिया

(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में हुए सियासी संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से शिंदे गुट की अर्जी पर अभी कोई फैसला न लेने के लिए कहा है.

सीजेआई एनवी रमणा ने कहा कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को जवाब दाखिल करना है. अगर पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगती है तो EC उसे समय देने पर विचार करे. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी.

इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि वह 8 अगस्त को फैसला करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं.

विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता को ये मामला है इस में हम दखल कैसे दे? चुनाव आयोग में ये मामला है. इस पर सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए कमीशन इस मामले में एक फैसला देता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता पर फैसला देता है. तो फिर क्या होगा? सिंघवी ने कहा की पहले अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए.

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