छत्तीसगढ़

दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर माहौल गर्म.. प्रशासन आया सामने

(शशि कोन्हेर) : दुर्ग :  दुर्ग शहर में बीते दिन से वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर माहौल गर्म है। दुर्ग जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रकरण को खारिज कर दिया है। दुर्ग तहसीलदार द्वारा यह जानकारी मीडिया और आम जनता को प्रेस रिलीज़ जारी कर के दी गई है, 15 नवंबर को इस मामले की सुनवाई रखी गई थी। सुनवाई के बाद इस मामले को खारिज कर दिया गया है।

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प्रेस रिलीज़ के अनुसार ग्राम-दुर्ग, प.ह.नं. 24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 21 / 2, 29/2, 146/4, 109 कुल रकबा 0.208 हे. भूमि जो कि भूमिस्वामी हक में दर्ज है। छ.ग. भू. रा.सं. 1959 की धारा 109/110 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन न्यायालय तहसीलदार दुर्ग को प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई तिथि 15/11/2022 को रखी गई थी सुनवाई पश्चात मामले को खारिज कर दिया गया है।

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गौरतलब है की सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर प्रसारित की गई है , जिसमें आधे दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड का दावा कहते हुए समाचार वायरल किया गया। इस खबर के आधार पर दुर्ग में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही थी। इसे संज्ञान में लेते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने कल एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसमें अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने कहा कि खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है।

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा इन खसरे नंबर को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के नाम पर नामांतरण के लिए आवेदन किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर वर्तमान में भूमि अंतरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें।

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