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तमिलनाडु के राज्यपाल ने स्टालिन सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को किया बर्खास्त

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(शशि कोन्हेर) : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि  ने जेल में बंद मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को गुरुवार (29 जून) को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया. तमिलनाडु राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है.

बयान में आगे कहा गया कि मंत्री थिरु वी. सेंथिल बालाजी ने एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जांच को प्रभावित कर रहे हैं और कानून और न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं.

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फिलहाल वह प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच किए जा रहे एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ और आपराधिक मामलों की जांच राज्य पुलिस की ओर से की जा रही है.

तमिलनाडु राजभवन ने और क्या कहा?
राजभवन की ओर से कहा गया कि ऐसी आशंकाएं हैं कि मंत्रिपरिषद में थिरु वी. सेंथिल बालाजी के बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है. इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने थिरु वी. सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है.

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सेंथिल बालाजी को ईडी ने किया था गिरफ्तार

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गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को सेंथिल बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. बाद में जांच के दौरान बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई गई

इसके बाद, सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई. चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी. मंत्री अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश हुए.

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