जोगी परिवार को झटका, ऋचा जोगी के आदिवासी होने के दावे को हाईपावर कमेटी ने किया खारिज….
रायपुर – ऋचा जोगी के “गोंड” अनुसूचित जनजाति के स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के आदिवासी जाति मामले में जोगी परिवार को बड़ा झटका लगा है। फर्जी जाति मामले में अब ऋचा जोगी की भी मुश्किलें बढ़ गयी है। हाई पावर कमिटी ने भी ऋचा जोगी को गोंड आदिवासी नहीं माना है। कमिटी ने ऋचा जोगी के 2020 में बने गोंड जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले मुंगेली कलेक्टर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के आदिवासी होने के दावे को खारिज कर दिया है।
अजीत जोगी मरवाही से विधायक थे, लेकिन उनका निधन हो गया। इस बीच जोगी परिवार से रिचा जोगी को विधानसभा से JCC (J) से टिकट मिला। मरवाही विधानसभा में उपचुनाव के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट थी। इस वजह से मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के लिए अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया गया था। उनको आदिवासी जाति छानबीन समिति ने गैरआदिवासी करार दे दिया था। मरवाही उपचुनाव में नामांकन खारिज किए जाने को लेकर लड़ाई को लेकर रिचा जोगी हाई कोर्ट पहुंची थी।
आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास के उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने जारी आदेश में कहा है कि संत कुमार नेताम से प्राप्त शिकायती पत्र एवं दस्तावेज, शिकायतकर्ता रमेश खुसरो से प्राप्त शिकायती पत्र एवं दस्तावेज, अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अन्य सहपत्र एवं समिति की कार्यवाही विवरण पंजी संलग्न प्रेषित किये गये।
जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2020 में निष्कर्षतः यह लेख किया गया है कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली, अधिनियम 2013 की धारा 6(3) और नियम 2013 की धारा 18 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु, निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह, तहसील मुंगेली जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ को जारी स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रथमदृष्टया संदेहास्पद होने के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए अंतिम जांच होने तक के लिए निलंबित करने तथा अनावेदिका द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किये जाने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ को दिया जाता है तथा समस्त दस्तावेजों सहित पारित आदेश की प्रति निर्धारित प्रारूप में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति रायपुर को अंतिम जांच हेतु भेजा जाये।”
जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली जिला मुंगेली, छ.ग. के आदेश दिनांक 16.10.2020 के द्वारा ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु को जारी “गोंड” अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इस छानबीन समिति द्वारा प्रकरण के प्राप्ति उपरांत समिति की बैठक दिनांक 23.10.2020 में जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तदोपरांत नियम 2013 के नियम 20 (1) के अनुसरण में समिति द्वारा प्रकरण को विस्तृत अन्वेषण कर प्रतिवेदित किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से विजिलेंस सेल को अग्रेषित किया गया।