छत्तीसगढ़

कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक समेत परिवार पर, मामला दर्ज करने का आदेश….

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(शशि कोन्हेर) : रायपुर – दुर्ग के कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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आरती ठाकुर (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) की कोर्ट ने कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक, उसके पुत्र, श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर समेत अन्य के विरूद्ध धारा 498 ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी एवं 34 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है।

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शिकायतकर्ता ने विवाह के बाद से उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि उसके साथ लगातार मारपीट प्रताड़ना की गई, शराब के नशे में चूर होकर उसके साथ ज्यादती की गई. उसकी जबान खींच कर बाहर निकाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी जुबान में गहरे जख्म के निशान आएं. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स करने का भी आरोप लगाया है।

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पीड़िता के बताएं अनुसार शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद कोर्ट में पूरे साक्ष्य पेश किए गए. कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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