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एक साल सजा के फैसले पर सिद्धू ने कहा ये…

(शशि कोन्हेर): सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज के मामले में एक साल की सज़ा सुनाई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाख़िल की गई थी.1 यह मामला क़रीब तीन दशक से भी अधिक पुराना है. पीड़ित परिवार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की थी. अपने साल 2018 के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर लगे ग़ैर-इरादतन हत्या के आरोप को ख़ारिज कर दिया था और उनकी तीन साल की सज़ा को बदलते हुए, उन पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था.

ये मामला वर्ष 1988 का है. सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई. निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन वर्ष 1999 में हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई थी. बाद में पंजाब -हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराया था और ग़ैर-इरादतन हत्या के मामले में तीन साल की क़ैद की सज़ा सुनाई थी. जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 का आदेश दिया था.

उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि “वो खुद को क़ानून के हवाले कर देंगे.”

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