बिलासपुर

पत्रकारों ने कलेक्टर से की, खनिज अधिकारी की शिकायत….

बिलासपुर – खनिज विभाग बिलासपुर के डबल डोर एयर कंडीशनर कार्यालय के अधिकारी चेम्बर में शेफ मोड पर बैठकर खनिज विभाग के तीन अधिकारी किसी मसले पर विचार विमर्श कर रहे थे उस दौरान रतनपुर के पत्रकार उप संचालक दिनेश मिश्रा से सवाल पूछ बाइट लेने मोबाईल का कैमरा ऑन कर लिया इतने में ही उप संचालक महोदय भड़क गए उन्होंने पत्रकारों को एफआईआर दर्ज करा देने की धमकी दे दी इतना ही नहीं उन्होंने गार्ड बुलाकर बाहर निकाल देने की बात कही।एफआईआर की धमकी देने वाले उप संचालक खनिज दिनेश मिश्रा के खिलाफ कमिश्नर और कलेक्टर से शिकायत की गई कलेक्टर सारांश मित्तर ने प्रेस क्लब सचिव इरशाद अली के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल का मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

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सोमवार की दोपहर अवैध खनन के मामले में बाइट लेने कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला बिलासपुर पहुंचे पत्रकार उस्मान कुरैशी और कान्हा तिवारी के साथ दिनेश मिश्रा उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर ने अशोभनीय व्यवहार करते एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देते हुए गार्ड बुलाकर बाहर करने की बात कही थी।

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इसकी जानकारी बिलासपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों व पत्रकार साथियों को दी गई थी मंगलवार को कलेक्टोरेट में प्रेस क्लब सचिव इरशाद अली, पूर्व उपाध्यक्ष मनीश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य भूपेश ओझा सहित पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर सारांश मित्तर से मिला प्रतिनिधि मंडल ने घटना से कलेक्टर को अवगत कराया उन्हे कार्रवाई के लिए एक शिकायती पत्र भी सौंपा गया शिकायती पत्र में मोहम्मद उस्मान कुरैशी ने बताया है कि सोमवार की दोपहर वे कान्हा तिवारी के साथ रतनपुर वार्ड नंबर 10 में खरून नदी के किनारे संचालित क्रसर व पत्थर खनन व लीज अवधि बढाने व सेंदरी के बंधवा तालाब में मिट्टी मुरूम खनन के संदर्भ में बाइट लेने उप संचालक खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बिलासपुर गए हुए थे जहां मोबाइल का कैमरा चालू कर बाइट देने निवेदन करने पर उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर दिनेश मिश्रा ने भड़कते हुए कहा आप बिना मेरी अनुमति के बाइट नही ले सकते मेरी अनुमति के बिना विडियो नहीं बना सकते, जबरदस्ती मेरा बाइट ले रहे मै आप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दुंगा कहकर हमे बाहर लेकर जाने गार्ड को बुलाने की बात कही।

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शासकीय सेवक के रूप में उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर दिनेश मिश्रा का यह व्यवहार अशोभनीय व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उप नियमों के विपरीत है मामले की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय विभागीय जांच कराकर विधि सम्मत उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे।

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