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द केरल स्टोरी में हेट स्पीच, तथ्यों से की गई छेड़छाड़; सुप्रीम कोर्ट में बोली ममता सरकार

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(शशि कोन्हेर) : फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले से संबंधित जवाबी हलफनामा दायर किया है। पश्चिम बंगाल ने बताया कि फिल्म में “हेट स्पीच” है और इसमें “तथ्य के साथ छेड़छाड़” की गई हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के तीन दिन बाद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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इसके बाद फिल्म निर्माताओं ने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कलकत्ता उच्च न्यायालय में निपटारे के लिए जाना चाहिए था जो पहले से ही प्रतिबंध को चुनौती देने वाले चार मामलों की सुनवाई कर रहा है।

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‘द केरला स्टोरी’ केरल की महिलाओं के एक समूह के बारे में  है जो आईएसआईएस में शामिल की जाती हैं। यह फिल्म 5 मई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। भाजपा शासित कुछ राज्यों ने इसे टैक्स फ्री घोषित किया है।

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“हेरफेर किए गए तथ्यों पर आधारित फिल्म”

अधिवक्ता आस्था शर्मा के माध्यम से दायर राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया है, “फिल्म हेरफेर किए गए तथ्यों पर आधारित है और इसमें नफरत फैलाने वाले भाषण हैं।” इसने आगे कहा कि ऐसे कई दृश्य हैं जिनमें “सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने” और “समुदायों के बीच वैमनस्य” पैदा करने की क्षमता है। 5 मई को राज्य के 90 सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज के बाद राज्य को इस आशय की खुफिया जानकारी मिलने के बाद प्रतिबंध आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया था।

राज्य सरकार ने कहा कि प्रतिबंध पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम की धारा 6 के तहत इस आधार पर लगाया गया था कि फिल्म के प्रदर्शन से हिंसा और शांति भंग हो सकती है। पिछले हफ्ते, याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने वाले पश्चिम बंगाल के एकमात्र राज्य होने पर आपत्ति जताई थी और टिप्पणी की थी, “अगर यह फिल्म देश भर में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? यह फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई है और पश्चिम बंगाल देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है।”

“अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।”

कोर्ट को जवाब देते हुए, राज्य ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का कर्तव्य नीतिगत मामले हैं जहां अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कोई भी दो राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समान मानदंड नहीं अपना सकते हैं क्योंकि वे जनसंख्या और आस्था के मामले में अलग-अलग हैं। ऐसे मुद्दों पर केवल उच्च न्यायालय ही जा सकते हैं जो “क्षेत्र की नब्ज” को समझते हैं और प्रतिबंध के पीछे की मंशा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

बंगाल सरकार ने इस बात से भी इनकार किया है कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। राज्य ने निर्माताओं – मैसर्स सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया। याचिका में थिएटर और मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा फिल्म पर लगाए गए “शैडो” बैन के कारण तमिलनाडु के खिलाफ भी इसी तरह की राहत का दावा किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को दायर अपने हलफनामे में कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला पूरी तरह से थिएटर मालिकों का था, जो जनता के बीच फिल्म की खराब प्रतिक्रिया के बाद लिया गया था।

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