छत्तीसगढ़

आईपीएस उदय किरण के खिलाफ होगी f.i.r., महासमुंद में 2018 में हुए लाठीचार्ज का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया स्टे


रायपुर – महासमुंद में बीते 19 जून 2018 को हुए लाठीचार्ज के मसले पर पर हाईकोर्ट से निर्देशित FIR पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगा स्थगन हटा लिया गया है। इस स्थगन के हटते ही अब IPS उदय किरण सब इंस्पेक्टर समीर डूंगडूंग और छत्रपति सिन्हा पर FIR और कार्यवाही तय हो गई है।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने FIR के निर्देश दिए थे इस आदेश के खिलाफ आईपीएस उदय किरण सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां से उन्हें स्टे के रुप में राहत मिल गई थी।

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यह छत्तीसगढ का पहला मामला होगा जबकि IPS समेत पुलिसकर्मियों पर कोर्ट के निर्देश पर FIR होगी। इस मामले में महासमुंद विमल चोपड़ा ने पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी दी।

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यहां यह बताना लाजमी है कि उदय किरण अपने कार्यकाल में जब बिलासपुर और कोरबा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ थे। तब उनके द्वारा की गई एकाधिकार कार्यवाहियों को लेकर विरोध के जबरदस्त स्वर उठे थे।

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