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EPFO ने बदल दिया PF से जुड़ा ये नियम….कर्मचारियों को होगा फायदा

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नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कई जरूरी नए नियम लागू हो जाते हैं। ऐसा ही एक नियम है जो कि पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है और एक अप्रैल को कर्मचारी संगठन भविष्य निधि (EPFO) की ओर से नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम के तहत पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी बदलते हैं तो एक अप्रैल के बाद से आपका पीएफ खाता अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा।

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इससे पहले, जब भी आप नौकरी बदलते थे तो यूएएन में नए पीएफ खाते जुड़ चले जाते हैं। नौकरी बदलने के बाद आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ खाते को मर्ज कराना होता था। नहीं अब आपको अपने पीएफ खाते को मर्ज या ट्रांसफर कराने की अवश्यकता नहीं होगी। ये नौकरी बदलने के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें, ईपीएफ खाते में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत का योगदान करना होता है और इतना ही योगदान नियोक्ता की ओर से भी किया जाता है। इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है।


ईपीएफओ के पेरोल के डेटा के मुताबिक, जनवरी 2024 में ईपीएफओ से 16.02 लाख सदस्य जुड़े थे। ये जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई। इस दौरान करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में अपना पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत देता है।

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